लखनऊ – उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश दिया गया है । इस आदेश के मुताबिक प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस पर रोक को हटा लिया गया है । बता दें कि काफी समय से शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगी हुई थी । जिसे अब प्रशासन की तरफ से वापस ले लिया गया है । अब नए नियमों के तहत लाइसेंस दिए जाएंगे । नए नियमों को लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है । नई गाइडलाइन के अनुसार ही लाइसेंस प्राप्त हो सकेंगे ।
नए शस्त्र लाइसेंस को लेकर गाइडलाइन जारी
बता दें कि प्रमुख सचिव गृह ने सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है । इसके मुताबिक अब लाइसेंस को शस्त्र नियमावली 2016 के अनुरूप आप अपना लाइसेंस बनवा सकते है । इसको लेकर कई बदलाव भी किए गए है जो इस प्रकार है ।
- शस्त्र चलाने का टेस्ट सिस्टम खत्म किया गया है ।
- कारतूस की सीमा को निर्धारित किया गया है जिसके तहत एक बार में 100 कारतूस ही रख सकेंगे ।
- लाइसेंस धारक द्वारा हर्ष फायरिंग की स्थिती में शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा ।